इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान की रिहाई के लिए दाखिल याचिका को किया खारिज

-खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री की याचिका प्रक्रिया की त्रुटियों के चलते अस्वीकार

इस्लामाबाद, 11 मई (हि.स.)। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर द्वारा दाखिल याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका को अधिकार क्षेत्र से बाहर और आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति न होने के चलते अस्वीकार्य बताया।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की गई इस याचिका में मांग की गई थी कि इमरान खान को जेल से तुरंत रिहा किया जाए, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति यानी इमरान खान ने स्वयं यह याचिका दाखिल नहीं की, और तीसरे पक्ष द्वारा यह याचिका दायर करना प्रक्रियागत त्रुटि है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह साबित नहीं किया कि वे इमरान खान के प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत हैं या उनका वकील होने का कोई अधिकार-पत्र मौजूद है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में केवल अधिकृत कानूनी प्रतिनिधि ही याचिका दायर कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि इमरान खान इस समय अल-कादिर ट्रस्ट घोटाले और तोशाखाना केस सहित कई गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं। उनके समर्थकों द्वारा लगातार उनकी रिहाई की मांग की जा रही है, लेकिन कानून और न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई भी राहत तभी संभव है जब सही प्रक्रिया का पालन किया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय

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