नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि उन्हें ऐसी अभद्र टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए था।
कोर्ट ने आगे कहा कि हम तीन IPS अधिकारियों की एक SIT (विशेष जांच दल) बना रहे हैं, जिनमें से एक अधिकारी IG या DGP रैंक का होना चाहिए। ये सभी अधिकारी राज्य के बाहर के होने चाहिए। यह एक लिटमस टेस्ट है और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार SIT की रिपोर्ट हमें सौंपे। हम इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के DGP को मंगलवार सुबह 10 बजे तक IG रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में SIT गठित करने का निर्देश दिया है।
“पूरा देश आपसे शर्मिंदा है” – सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने आगे कहा कि यह देश कानून के शासन में विश्वास रखता है, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। न्यायाधीश किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखते। कोर्ट के आदेश से किसी को नुकसान नहीं होगा।
“पूरा देश आपसे शर्मिंदा है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे सुधारते हैं,” कोर्ट ने कहा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट ने कोई पूर्वग्रह से ग्रस्त निर्देश नहीं दिया है और यह कहना उचित नहीं है कि हाईकोर्ट ने मंत्री को दोषी ठहराया है।