ढाका, 22 मई (हि.स.)। बांग्लादेश में आखिरकार ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के आंदोलनरत कर्मचारियों की इशराक हुसैन को मेयर पद की शपथ दिलाने की मांग पूरी हो गई है। हाई कोर्ट ने आज चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।
द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार इशराक हुसैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता हैं। चुनाव आयोग ने बीएनपी नेता हुसैन को ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन का मेयर नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी। चुनाव आयोग की अधिसूचना को अदालत में चुनौती देने से हुसैन शपथ नहीं ले सके थे। जस्टिस मोहम्मद अकरम हुसैन चौधरी और जस्टिस देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।
बैरिस्टर एएम महबूब उद्दीन खोकन ने इशराक के पक्ष में दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत के आदेश जारी करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि अब ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के मेयर के रूप में इशराक को शपथ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह उन्हें शपथ नहीं दिलाई जाती तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।
इस बीच, चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद हुसैन लिपु ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग के समक्ष रखा जाएगा। आज दोपहर या रविवार को इस संबंध में याचिका की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस मसले पर बांग्लादेश की राजधानी में कल दोपहर ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन (डीएससीसी) के कर्मचारियों ने अपने मुख्यालय नगर भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही कई विभागों के कार्यालयों में ताले लगाकर कामकाज रोक दिया था। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे मत्स्य भवन चौराहे पर जाम लगा दिया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद