–दोषी को देना होगा 60 हजार रुपये का अर्थदंड
प्रयागराज, 16 मई (हि.स.)। सराय ममरेज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से दुष्कर्म मामले के आरोपित को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को आजीवन कारावास के साथ साठ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।
उन्होंने बताया कि सरायममरेज थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी आलोक पाण्डेय उर्फ पप्पू पाण्डेय पुत्र शीतला प्रसाद पांडेय के खिलाफ वर्ष 2016 में सराय ममरेज थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसे न्यायालय ने आज दण्डित किया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सराय ममरेज के थानाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह और एडीजीसी मनोज त्रिपाठी, कोर्ट मोहर्रिर उपनिरीक्षक भोला सिंह एवं थाने के पैरोकार मुख्य आरक्षी शशिकांत ने प्रभावी पैरवी किया। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने शुक्रवार को धारा-376 में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड तथा धारा-6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल
