नागरिकों को अधिकार दिलाने नए आपराधिक कानून का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यकः अमित शाह

नागरिकों को अधिकार दिलाने नए आपराधिक कानून का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यकः अमित शाह

-गृहमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की

नई दिल्ली, 23 मई (हि.स.)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक, बीपीआरडी और निदेशक, एनसीआरबी सहित गृह मंत्रालय और आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में गृहमंत्री शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण अमल से ही नागरिकों को उनके अधिकार मिल सकते हैं जिसके लिए तकनीक का उपयोग और निरंतर निगरानी अति आवश्यक है।

गृहमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश को नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए पिन-पॉइंटेड प्रारूप में समीक्षा करनी चाहिए जिससे राज्य में नए कानूनों पर जल्द से जल्द अमल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि 60 और 90 दिन की समयसीमा के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने और आरोप तय करने के लिए समयसीमा तय करने पर जोर देना ज़रूरी है।

मुख्यमंत्री नायडू ने नए आपराधिक कानूनों पर अमल के माध्यम से भारतीय आपराधिक न्याय प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए गृहमंत्री शाह के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों के लिए उनका आभार प्रकट किया।

———–

हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा