-जिला में 22 पंच, एक सरपंच व एक पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान 15 जून को
रेवाड़ी, 22 मई (हि.स.)। पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के मद्देनजर रविवार, 15 जून को मतदान क्षेत्र में हरियाणा सरकार के मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए पेड होली-डे रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा ने गुरुवार को बताया कि कर्मचारियों को मतदान के दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी मतदान के दिन जहां मतदान होना है उस क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए भी पेड होली-डे रहेगा।ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बन सकें।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला रेवाड़ी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 22 पंच पद, एक सरपंच व एक सदस्य पंचायत समिति पद के लिए उप चुनाव रविवार 15 जून को सुबह 8 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक होगा।पंच, सरपंच व पंचायत समिति के उप चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 24 मई से शुरू होगी, जो 30 मई तक सुबह 10 बजे से लेकर सांय 3 बजे तक जारी रहेगी। उप चुनाव के लिए मतदान रविवार 15 जून को होगा। मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुन: मतदान की स्थिति बनती है तो 17 जून को पुन: मतदान करवाया जाएगा और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला