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120 व्यापारियों के 26 करोड़ जीएसटी ब्याज बकाया, जब्त हो सकती है संपत्ति

व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए नंबर 0261-2462694 का ऐलान

सूरत- जीएसटी 31 से पहले बकाया टैक्स चुकाने के लिए प्रचार कर रहा है। खासकर उन व्यापारियों से आग्रह किया गया है जिन्होंने लंबे समय से पेनल्टी-टैक्स नहीं भरा है। सीजीएसटी ने भी इसी तरह का अभियान चलाया है और दो दिनों के भीतर बकाया टैक्स का भुगतान करने को कहा है। सीजीएटी के आंकड़ों के मुताबिक, 120 करदाताओं पर 26 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिले का कुल आंकड़ा 110 करोड़ है। अब उनके बैंक खाते कुर्क किए जा सकते हैं और संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

अधिकारियों का कहना है कि डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि कई व्यापारियों ने अभी तक GSTR-1 और 3B भी दाखिल नहीं किया है। कुछ ने अभी तक ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया है। जिसका भुगतान जीएसटी रिटर्न देर से फाइल करने पर करना होता है। ऐसे में 18 फीसदी ब्याज लगता है।

व्यापारियों के खिलाफ वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी

अधिकारी 31 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। यदि व्यापारी बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अधिकारियों के पास बैंक खाते कुर्क करने से लेकर संपत्ति बेचने तक का टैक्स वसूलने का अधिकार है।

व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष नंबर का ऐलान

सीजीएसटी ने करदाताओं की समस्याओं या प्रश्नों के लिए एक सेवा केंद्र शुरू किया है। व्यापारी 0261-2462694 पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने एक अधिकारी भी नियुक्त किया है जो व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा।

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