फरीदाबाद, 21 मई (हि.स.)। नीलम बाटा रोड पर सडक़ के बीचों-बीच वर्षों से बनी अवैध मजार को नगर निगम ने बुधवार को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत की गई है, जिसमें सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए धार्मिक ढांचों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम फरीदाबाद के वकील सतीश आचार्य ने बताया कि यह मजार करीब 25 से 30 साल पुरानी थी और इसे सडक़ के बीच में अवैध रूप से बनाया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार नगर निगम में शिकायत की गई थी कि यह मजार न सिर्फ ट्रैफिक में बाधा बनती है, बल्कि यह सरकारी जमीन पर नियमों के खिलाफ बनाई गई है। नगर निगम ने मजार की देखरेख करने वाले संबंधित पक्ष को कई बार नोटिस जारी किए थे। पिछले महीने और फिर एक सप्ताह पहले भी मजार हटाने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते नगर निगम को मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आज यह कदम उठाना पड़ा। नगर निगम की टीम आज सुबह जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस बल की मौजूदगी में मजार को ध्वस्त कर दिया गया। एडवोकेट सतीश आचार्य ने कहा सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि यदि किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाया गया है, तो उसे तुरंत हटाया जाए। आज की कार्रवाई इसी आदेश की पालना में की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में शहर के किसी भी हिस्से में यदि इस तरह के अवैध धार्मिक ढांचे पाए गए, तो नगर निगम उन पर भी सख्त कार्रवाई करेगा। स्थानीय नागरिकों ने भी नगर निगम की इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि यह सडक़ वर्षों से ट्रैफिक जाम का कारण बनी हुई थी और इस तरह के अवैध निर्माण से आमजन को काफी परेशानी होती थी। नगर निगम की यह कार्रवाई शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर