गैंगस्टर की पुलिस ने 6.08 लाख की अवैध संपत्ति की कुर्क

गैंगस्टर की पुलिस ने 6.08 लाख की अवैध संपत्ति की कुर्क

बांदा, 3 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बांदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे में शामिल आरोपी की 6 लाख 8 हजार रुपये की अवैध चल संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है।

यह कार्रवाई 3 जून 2025 को की गई। आरोपी विकास पुत्र श्याम निवासी लौहार गढ़वा, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर, पर गिरोह बनाकर चोरी और समाजविरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ थाना चिल्ला में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना तिंदवारी सुरेश कुमार सैनी द्वारा की जा रही थी।

जांच के दौरान आरोपी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बांदा को कुर्की के लिए रिपोर्ट भेजी, जिस पर आदेश जारी कर दिए गए। आदेश मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी की चल संपत्ति—एक ट्रैक्टर (UP71AU8836) जिसकी अनुमानित कीमत 6,08,000 रुपए है को कुर्क कर लिया गया।

बांदा पुलिस की यह कार्रवाई न केवल अपराधियों के मन में भय पैदा करने वाली है, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश देती है कि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून का शिकंजा अब और भी सख्ती से कसेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह

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