कन्नौज: सिपाही के हत्यारे मुनुआ को सात साल व पत्नी काे पांच साल की सजा

कन्नौज, 05 जून (हि. स.)। सिपाही की हत्या करने के आरोपित और उसकी पत्नी को गैंगस्टर कोर्ट ने सजा सुनाई है। दोनों पर कई संगीन मामले दर्ज है। डेढ़ साल पहले सिपाही की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तब से पति-पत्नी जेल में हैं।

विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनीधरपुर नगरिया गांव का रहने वाला अशोक यादव उर्फ मुनुआ ने 26 दिसम्बर 2023 को थाने के सिपाही सचिन राठी पर हमला कर दिया था। अपने घर के गेट पर उसने बेटे के साथ मिलकर सिपाही को गोली मार दी थी, जिसने इलाज के दौरान रात में दम तोड़ दिया था। तब से अशोक उर्फ मुनुआ यादव और उसकी पत्नी श्यामा देवी जेल में बन्द हैं। दोनों पर गैंगस्टर का मुकदमा भी चल रहा है। उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

गैंगस्टर मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने अशोक उर्फ मुनुआ यादव को 7 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी जबकि उसकी पत्नी श्यामा देवी को 5 साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर श्यामा देवी को 3 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव झा

administrator