17 साल बाद मिला इंसाफ! उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत सभी आरोपी दोषी करार
अतीक समेत 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया

UP- उत्तर प्रदेश में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। योगी राज में वो होने वाला है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। खुद को जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह समझने वाला अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की उमेश पाल किडनैपिंग केस में प्रयागराज के MP-MLA कोर्ट में पेशी हुई है। आज कोर्टरूम में उसके गुनाहों का लेखा-जोखा तैयार है, सजा का ऐलान होना बाकी है। इस केस के अहम आरोपी अतीक और अशरफ को कोर्ट फांसी की सजा सुनाएगी या उम्रकैद की, इसे लेकर सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी रहेंगी। ऐसे में आज नैनी की सेंट्रल जेल से कोर्ट तक के रूट को हाई-अलर्ट पर रखा गया है।

अतीक अहमद को फांसी या उम्रकैद?
जिन धाराओं में अतीक को दोषी करार दिया गया है उनमें से एक धारा 364 A ऐसी है जिसमें उम्रकैद की सजा से लेकर फांसी की सजा तक का प्रावधान है। अतीक और उसके गुर्गों ने राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण किया था। 5 जुलाई 2007 को इस मामले में 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ था और अब 17 साल बाद इस केस में अतीक समेत बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है।
थोड़ी देर में सजा का ऐलान
उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतीक समेत 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वहीं, अशरफ समेत 7 आरोपी दोषमुक्त हुए हैं। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा।