गांधीनगर में रैली-जुलूस निकालने पर प्रतिबंध
प्रशासन ने जारी की अधिसूचना, उलंघन करने पर होगी गिरफ्तारी

गांधीनगर। राज्य की राजधानी गांधीनगर में रैली-जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। राज्य की राजधानी होने के कारण विभिन्न संघ-मंडल अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करते रहते हैं। इससे गांधीनगर की विधि-व्यवस्था पर असर होता है, ट्रैफिक जाम समेत अन्य तरह की परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ता है। इस वजह से प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए रैली-जुलूस पर रोक लगाया है।

गुजरात की राजधानी होने के कारण गांधीनगर में विधानसभा, सचिवालय, राजभवन, मंत्री निवासी समकेत हरेक विभाग के कार्यालय यहां स्थित है। जन-शिकायतों और अपनी मांगों को लेकर विभिन्न मंडल-संस्था यहां रैली निकालकर अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते हैं। सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए भी रैली-जुलूस निकालकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसलिए प्रशासन ने गांधीनगर के सैक्टर 6 को सत्याग्रह छावनी तय करते हुए शहर में जुलूस-रैली निकालने पर रोक लगाई है।

लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सैक्टर 6 में धरना आदि दे सकते हैं, लेकिन जुलूस आदि निकालने पर रोक लगाई गई है। गांधीनगर जिला के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भरत जोशी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत गांधीनगर के सत्याग्रह छावनी सेक्टर 6 में मंडल-संस्था अपनी मांग के तहत आ सकते हैं, लेकिन यहां सभा, जुलूस आदि के लिए पुलिस अभिप्राय के साथ तहसीलदार की मंजूरी अनिवार्य की गई है। इसके अलावा गांधीनगर में हथियारबंदी भी लागू की गई है। तलवार, कपड़ा धोने का धोका, बंदूक, छुरा, जलती मशाल आदि ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुतला दहन पर भी रोक लगाई गई है।