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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत मिली, सजा के खिलाफ याचिका पर 3 मई को होगी सुनवाई

सूरत की निचली अदालत ने राहुल को सुनाई थी 2 साल की सजा

सूरत – मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए सोमवार को यह राहत दी। वहीं सजा को चुनौती पर सुनवाई 3 मई को होगी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे। मोदी सरनेम वाली अपनी 2019 की टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थीं पिछले महीने सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को उनके भाषण के लिए दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी।

बयान में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को दो भगोड़े कारोबारियों के साथ जोड़ा थाउन्होंने कहा था कि चोरो का सरनेम यही कैसे होता है। इस मामले पर राहुल गांधी के साथ सूरत पहुंचे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा,यह कानूनी प्रक्रिया है कोई शक्ति प्रदर्शन या रैली नहीं। अगर परिवार के सदस्य पर ऐसी बात आती है तो परिवार के सदस्य इकट्ठे साथ आते हैं। हम मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता के साथ आए हैं. हमारे वकील बात रखेंगे, असली फैसला न्यायालय करेगा।

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