कपड़ा कारोबारियों से 2.07 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की कोर्ट ने जमानत खारिज की
अदालत ने शुभम सिल्क मिल के आरोपी प्रबंधक पंकज जैन की समानता के सिद्धांत के तहत बीमारी के आधार पर जमानत की अर्जी खारिज कर दी

सूरत। सत्र न्यायाधीश अमिताबेन वैष्णव ने शुभम सिल्क मिल के आरोपी प्रबंधक की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसे सूरत में कपड़ा व्यापारियों से ऋण पर साड़ी सामान की एक मात्रा खरीदकर लगभग 2.07 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में सलाबतपुरा पुलिस ने जेल में डाल दिया था। बता दे आरोपी शुभम साड़ी के मैनेजर आलोक हुकमचंद जैन, शुभम सिल्क मिल के आरोपी मैनेजर पंकज हुकमाचंद जैन, बाकलीवाल फार्म की मैनेजर नीतू आलोक जैन व कपड़ा दलाल मयंक सुरेंद्र जैन आदि ने किरण फैशन प्रा. लि. के मालिक के पास साहित अन्य व्यापारियों से कुल उसके पास से कुल 2.07 करोड़ रुपये का माल सामान लिया था, जिसे इन सभी ठगो ने वापस नहीं लौटाया था। जिसके बाद इन पर आपराधिक धोखाधड़ी का मामला बना।

इस संबंध में सलाबतपुरा थाने में दर्ज लूट व छल कपट के अपराध में आरोपित पंकज हुकमचंद जैन (निवासी नीलकंठ हाइट्स, दुंभल) को पुलिस ने 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया। बता दे आरोपी पंकज जैन, जो वर्तमान में जेल में है, उसने अपनी हृदय रोग के आधार पर जमानत मांगी लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

पंकज की जमानत अर्जी के विरोध में शासन पक्ष के एपीपी नीलेश गोलवाला ने जांच अधिकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि आरोपी आलोक जैन व पंकज जैन, जिनकी साईदर्शन में दुकान है, उन्होने व्यापारियों से ऋण पर साड़ी का सामान खरीदा और 1.70 करोड़ रुपये चुकाए बिना ही भाग गए। साथ ही उन्होने धोखाधड़ी के अन्य तर्क देकर आरोपी को जमानत नहीं देने का आग्रह किया था। जिसे कोर्ट ने मान लिया और आरोपी पंकज जैन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।