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दिल्ली हाइकोर्ट ने AAP को दिया बड़ा झटका, MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर लगाई रोक

MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है।दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने एलजी कार्यालय, एमसीडी और इसकी नवनिर्वाचित मेयर को नोटिस भेजा है. पिछले मतदान के बैलट पेपर और सीसीटीवी को संभालकर रखने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 27 फरवरी को तय की है और मेयर शैली ओबरॉय से जवाब देने को कहा है।

दरअसल एमसीडी की नवनिर्वाचित मेयर शैली ऑबराय ने 25 फ़रवरी यानी शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद सदन स्थगित करते हुए कहा था कि 27 फ़रवरी को स्टैंडिग कमेटी का चुनाव दोबारा होगा. हालांकि कोर्ट ने अब्ज़र्व किया कि रेगुलेशन 51 के मुताबिक, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मेयर के पास चुनाव रद्द करने की कोई भी संवैधानिक शक्ति है.

बीजेपी पार्षद बोलीं- कोर्ट हमारी बात सुनेगीएमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लेकर हाईकोर्ट पहुंची बीजेपी पार्षद शिखा राय ने कहा, ‘हम कल से लगातार मांग कर रहे थे कि जो आप (मेयर) दोबारा वोटिंग की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है… लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हमें कोर्ट आना पड़ा और कोर्ट ने कह दिया है कि दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘स्टैंडिंग कमेटी में 3-3 (दोनों पार्टियों के) जीत रहे थे, उनको चौथा जिताना था, इसलिए ये ड्रामा किया. वह पूरा चुनाव पलटना चाहती थीं, इसलिए फ्रेस इलेक्शन होल्ड कर दिया है. कोर्ट हमारी बात सुनेगी.’

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