समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का केंद्र ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
केंद्र सरकार ने सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया

समलैंगिक विवाह (same sex marriage) को मंजूरी की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. केंद्र सरकार ने ऐसी सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया, जिनमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने हलफनामे में कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नही दी जा सकती है. ये एक परिवार की भारतीय अवधारणा के खिलाफ है. भारत में फैमिली की अवधारणा पति-पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इन सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समलैंगिक संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिनको किसी भी सूरत में एक समान नहीं माना जा सकता है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समान-लिंग वाले लोगों के जीवन साथी के तौर पर रहने को भले ही अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. इसके बावजूद पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार की इकाई की अवधारणा के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती है.