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जीएसटी काउंसिल की बैठक का निर्णय, रद्द जीएसटी नंबर को ब्याज पेनल्टी देकर किया जा सकता है नियमित

जीएसटी काउंसिल की बैठक में की गई सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया

GST-जिन करदाताओं ने समय पर दो रिटर्न नहीं भरे हैं, उनका जीएसटी नंबर विभाग द्वारा सत्यापन के दौरान स्थान परिवर्तन के कारण रद्द कर दिया गया है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिसंबर 2022 से पहले रद्द किए गए नंबरों को फिर से शुरू करने का सर्कुलर जारी किया गया है। करदाता द्वारा 30 जून तक टैक्स, ब्याज, पेनाल्टी का भुगतान कर रद्द नंबरों को शुरू कराया जा सकता है।

कानून के अनुसार, करदाता को 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है। लेकिन कई करदाता 90 दिन की समय सीमा समाप्त होने के कारण नंबर सक्रिय नहीं करा पाए। जिससे करदाताओं को कारोबार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सदस्यों ने ऐसी संख्या शुरू करने की सिफारिश की थी। नंबर के एक्टिवेशन के लिए आवेदन करने से पहले, करदाता को नंबर को रद्द करने की तारीख से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक लागू कर, ब्याज और विलंब शुल्क का भुगतान करके आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग करदाता संख्या की सत्यता की जांच शुरू करेगा।

करदाता पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड प्राप्त कर सकेंगे

जिन करदाताओं का नंबर रद्द किया गया है, उनके लिए नंबर शुरू करने का अवसर दिया गया है। जिन लोगों ने नंबर शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील या अपील की थी। उन लोगों को इस योजना में शामिल होने से राहत मिलेगी और वे अपना पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। > आशीष बंधार, CA

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