Gujaratअहमदाबाद

Gujarat: बिना पूर्व मंजूरी के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई

ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी

अहमदाबाद । गुजरात में ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि किसी भी मौके पर बिना पूर्व मंजूरी के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। लाउडस्पीकर के उपयोग से संबंधित नियम सभी पूजा स्थलों पर समान रूप से लागू होंगे। जनता को परेशान करने के लिए इस प्रकार लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी

गुजरात में बिना किसी नीति के सामाजिक कार्यक्रमों, राजनीतिक समारोहों या धार्मिक आयोजनों में डीजे और बड़े लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण गंभीर रूप से फैल रहा है। जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले म्यूजिक सिस्टम के कारण बच्चों, बूढ़ों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अब राज्य सरकार इस मामले पर सख्त कदम उठाने के मूड में है।

ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी

इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी। इस मामले में महाधिवक्ता ने भी इस तरह के प्रदूषण को एक समस्या माना। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में प्रत्युत्तर दाखिल कर निर्देश दिये गये। जिसमें ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर व्यवस्था के साथ-साथ जनजागरूकता भी जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जीपीसीबी की अधिसूचना के अनुसार लाउड स्पीकर की आवाज की सीमा लगाई जानी चाहिए।

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