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गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, जानिए क्या है पुरा मामला?

गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में की थी अर्जी दायर

गुजरात- प्रधानमंत्री की डिग्री की कॉपी मांगने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।आपको बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर पीएम की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरटीआई एक्ट के तहत देने के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था।

पीएम नरेंद्र मोदी के मुताबिक उन्होंने 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी की पढ़ाई पूरी की। पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूनिवर्सिटी का साथ दिया था और कहा था कि मामले में छिपाने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी को जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कानूनी मामलों की जानकारी देने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा, ‘लोकतंत्र में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद पर आसीन व्यक्ति डॉक्टर है या अनपढ़। इसके अलावा इस मामले में जनहित से जुड़ा कुछ भी नहीं है। ‘

हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने किया ट्वीट

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि, क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े-लिखे हैं? उन्होंने (पीएम) कोर्ट में डिग्री दिखाने का कड़ा विरोध किया क्यों? और क्या अपनी डिग्री देखने की मांग करने वालों को दंडित किया जाएगा? यह सब क्या हो रहा है? एक अनपढ़ या कम पढ़ा-लिखा पीएम देश के लिए बहुत खतरनाक है।

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