
अहमदाबाद/नई दिल्ली।गुजरात एनआईए की विशेष अदालत ने नकली नोटों की साजिश के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है।एनआईए (NIA) के एक प्रवक्ता ने बताया कि जूनागढ़ के संजयकुमार मोहनभाई देवलिया को 10 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दूसरे ताहिर उर्फ कालिया को 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ 7 साल की सजा सुनाई गई है।

अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद (AHMEDABAD)द में एनआईए की विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। एजेंसी द्वारा साझा की गई विशिष्ट जानकारी पर गुजरात एटीएस ने 2018 में मामला दर्ज किया गया था। बाद में एनआईए (NIA)ने खुद मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए (NIA) की गहन पेशेवर और वैज्ञानिक जांच के कारण आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उस रैकेट का भंडाफोड़ किया गया जिसके तहत पश्चिम बंगाल (West Bengal)से नकली नोट मंगाने के बाद उन्हें राज्य में प्रसारित करने की कोशिश की गई थी।
उन्होंने कहा, देवलिया ने कोलकाता और फिर ट्रेन से न्यू फरक्का जंक्शन की हवाई यात्रा की थी। वहां 17 अक्तूबर, 2018 को वह ताहिर से मिला और 20,000 रुपये की असली नोट से नकली मुद्रा खरीदी। बाद में उसे गुजरात में गिरफ्तार किया गया और उसके पास से नकली नोट जब्त किए गए।
प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान एनआईए ने गवाहों के बयान दर्ज किए, आरोपियों की आवाज के नमूने लिए, मोबाइल रिकॉर्ड की जांच की और साजिश का पता लगाने और अभियोजन योग्य सबूत जुटाने के लिए अन्य दस्तावेजी सबूत एकत्र किए। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया और तीन साल से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया।