गुजरात की सभी स्कूलों में गुजराती भाषा अनिवार्य, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ बिल
गुजरात में गुजराती भाषा अनिवार्य

गुजरात के सभी स्कूलों में गुजराती पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। आज 28 फरवरी को गुजराती भाषा को अनिवार्य करने वाला विधेयक राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किया गया है। शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने सदन में विधेयक पेश किया है। अब इसे विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार गुजराती भाषा अनिवार्य विधेयक में नियम तोड़ने पर सख्त प्रावधान किया गया है। राज्य में कक्षा 1 से 8 तक गुजराती भाषा अनिवार्य की जाएगी।

विधानसभा में, गुजरात अनिवार्य भाषा शिक्षा और 2023 का अध्ययन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया। राज्य सरकार इस विधेयक के तहत राज्य के सभी स्कूलों में गुजराती विषय को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगी। साथ ही राज्य में अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भी गुजराती अनिवार्य की जायेगी। राज्य सरकार ने इस बिल में गुजराती नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के लिए कुछ जुर्माने का भी प्रावधान किया है। इस बिल को लेकर गुजरात विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 18 विधायकों ने अपने विचार रखे।