गुजरात हाईकोर्ट में मानहानि मामले को लेकर राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई आज
राहुल गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत पी. आज सुनवाई करेंगे

गुजरात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सूरत की सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की उस अपील पर गुजरात उच्च न्यायालय आज सुनवाई करने जा रहा है। जिसमें ‘‘मोदी उपनाम” वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।इस अपील पर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा बृहस्पतिवार को प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, राहुल गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत पी. आज सुनवाई करेंगे।

इससे पहले 26 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील पी. एस. चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया था न्यायमूर्ति गीता गोपी ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जिसके बाद अब मामले की सुनवाई गुजरात उच्च न्यायालय के एक नए न्यायाधीश हेमंत पी. द्वारा की जाएगी।
राहुल को 2 साल की हुई थी सजा
गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।