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जज ने कहा ‘ कालेज रोमांस ‘ अशोभनीय, होनी चाहिए FIR

आजकल ओटीटी पर आने वाले शोज में भाषा की सुन्दरता को दरकिनार कर अश्लीलता और अभद्रता की सीमा पार कर दी जाती है. ऐसे ही एक शो को लेकर अदालत में कार्यवाही चल रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ को अश्लील और अशोभनीय करार दिया है और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि उन्हें एपिसोड को खुद ईयरफोन लगाकर देखना था, क्योंकि इसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, अगर उसे सार्वजनिक रूप से सुना जाए तो लोग चौंक जाएंगे।

आपको बता दें कि इस मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने चैंबर में हेडफोन लगाकर इस सीरीज के एपिसोड देखे। कोई भी सार्वजनिक रूप से इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता है और न ही परिवार में इस तरह की बात करता है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि इस सीरीज में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, निश्चित रूप से देश के युवाओं और नागरिकों द्वारा बातचीत में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि सीरीज की डायरेक्टर सिमरन प्रीत सिंह और अभिनेता अपूर्वा अरोड़ा पर धारा-67 और धारा-67ए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आज इस भाषा को कॉलेज जाने वाले छात्रों की भाषा कहा जा रहा है, इसका असर स्कूली बच्चों पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में यह सामान्य हो जाएगा। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से सीखती है, ऐसे में अगर स्कूल के छात्र भी इस तरह की अभद्र भाषा बोलने लगे तो यह समाज के लिए बहुत बुरी बात होगी।

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