शख्स ने लीवर की बीमारी के लिए बनाया बीमा, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
लीवर की बीमारी से आकस्मिक मृत्यु नहीं होती-कोर्ट

सूरत। अदालत ने लीवर की बीमारी से पीड़ित एक मरीज के मेडिक्लेम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लीवर की बीमारी से आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है। इस मामले में मरीज ने बीमारी के कारण हुई आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा लिया था। लेकिन लिवर की बीमारी इसमें शामिल नहीं थी।

इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता दर्शन शाह ने भी पैरवी की। गौरतलब है कि मरीज की मौत के बाद परिजन ने क्लेम किया था। इस मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य तौर पर लिवर की बीमारी अचानक या अप्रत्याशित रूप से पैदा नहीं होती है। जांच के दौरान किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा भी इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि मृतक की असमय, अचानक और अकस्मात मृत्यु हुई थी।