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पीएम मोदी डिग्री केस:कोर्ट ने जारी किए निर्देश-26 जुलाई को पेश हों केजरीवाल और संजय सिंह

हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में केजरीवाल की रिव्यू पिटिशन


अहमदाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजयसिंह के विरुद्ध गुजरात युनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि के केस में गुरुवार को अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में सुनवाई की गई। केजरीवाल ने वकील के जरिए दिल्ली में आए बाढ़ के हालात को लेकर कोर्ट में हाजिर नहीं होने की वजह बताई। कोर्ट ने आगामी 26 जुलाई को नई तारीख देते हुए उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा है।


गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिग्री दिखाने के मामले में 31 मार्च, 2023 को फैसला सुनाते हुए पूर्णविराम लगा दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता केजरीवाल ने 1 अप्रेल, 2023 को प्रेस कांफ्रेंस कर प्रधानमंत्री के डिग्री के मुद्दे पर अयोग्य शब्दों का उल्लेख किया। 2 अप्रेल को संजयसिंह ने भी प्रधानमंत्री के डिग्री मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस और ट्विट में गुजरात यूनिवर्सिटी का भी उल्लेख किया गया। यूनिवर्सिटी की ओर से कुल सचिव डॉ पियुष पटेल ने मेट्रो कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। बुधवार को इसी मामले में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई की गई।


सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की ओर से बताया गया कि दिल्ली में भारी बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग का दौर चल रहा है। इसकी वजह से केजरीवाल को आज की कोर्ट में उपस्थिति से उन्हें मुक्ति प्रदान किया जाए। इसके अलावा गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री उपलब्ध नहीं है, इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के 31 मार्च, 2023 के फैसले पर रिव्यू फैसला दाखिल किया है।

इसकी सुनवाई 21 जुलाई को की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के वकील ने मेट्रो कोर्ट में केस की सुनवाई 21 जुलाई के बाद और अगस्त के पहले सप्ताह में रखने की विनती की। परंतु, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के अनुसार विधायकों और सांसदों के विरुद्ध केस के शीघ्र निष्पादन करने और उसके रिपोर्ट करने का आदेश है। इसे लेकर 15 दिन में उसकी सुनवाई करनी होगी। इससे कोर्ट ने आरोपित को 26 जुलाई को हाजिर रहने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई में भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वे उस समय भी गैरहाजिर थे।

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