कर्नाटक के कोलार में मोदी के बारे में दिए गए विवादित बयान पर HC ने दिया जल्द ट्रायल का आदेश, पूर्णेश मोदी ने सूरत में किया था केस
पूर्णेश मोदी ने सूरत में किया था केस

चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके कारण सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। जिसमें हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस विपुल एम पंचोली ने ट्रायल कोर्ट को जल्द से जल्द ट्रायल कराने का निर्देश दिया है।

सूरत की निचली अदालत में, गुजरात उच्च न्यायालय ने गांधी को नोटिस जारी किया और उन्हें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 2019 में राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर कमेंट किया था। जिसके खिलाफ पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में केस किया था। हालांकि, निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी।

मानहानि के मुकदमे के दौरान राहुल गांधी सूरत में मौजूद थे। इस संबंध में गवाहों की जांच के लिए सूरत अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा एक आवेदन दिया गया था। जिसे सूरत की मुख्य न्यायिक अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पूर्णेश मोदी और उनके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में जांच के लिए जितने गवाह चाहिए उतने गवाहों को अनुमति दी थी। फरियादी वकील द्वारा सूरत मुख्य न्यायिक न्यायालय में 4 गवाहों के परीक्षण के लिए आवेदन दिया गया था। राहुल गांधी ने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए टिप्पणी की कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर क्यों होते हैं. जिसमें उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब मोदी चोर हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में परिवाद दायर कर मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

विधायक पूर्णेश मोदी ने सहेडों को बताया कि हाईकोर्ट ने हमें अपनी पार्टी को और मजबूती से खड़ा करने की अनुमति दी है. पहले हमने 4 गवाहों की जांच के लिए आवेदन किया था। लेकिन अब हम एक बार फिर अध्ययन करेंगे और इस मामले में कितने गवाहों की जांच की जरूरत है। फैसला लेने के बाद कोर्ट के नाम के मुताबिक गवाहों से पूछताछ की जाएगी। विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने हमें अपनी पार्टी को मजबूत करने की अनुमति दी है। पहले हमने 4 गवाहों की जांच के लिए आवेदन किया था। लेकिन अब हम एक बार फिर अध्ययन करेंगे और इस मामले में कितने गवाहों की जांच की जरूरत है। फैसला लेने के बाद कोर्ट के नाम के मुताबिक गवाहों से पूछताछ की जाएगी।