राहुल गांधी को दो साल की जेल, तुरंत मिली बेल … ‘मोदी’ सरनेम पर बयान केस में सूरत कोर्ट का फैसला
राहुल जो बोलते हैं, उससे सभी को नुकसान होता है- रिजिजू

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है ? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.

‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’…
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है. गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. राहुल ई को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई. कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है. वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में ये बयान दिया था. राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था. गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल को दोषी ठहराया. कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे. इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे. राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे.
राहुल जो बोलते हैं, उससे सभी को नुकसान होता है- रिजिजू
उधर, राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने को लेकर जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, “राहुल गांधी जो बोलते हैं, 1 उससे सिर्फ नुकसान ही होता है. इससे कांग्रेस को तो नुकसान होता ही है, लेकिन इससे देश को भी नुकसान होता है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने उन्हें बताया कि राहुल गांधी का रवैया है, उसने सब कुछ खराब कर दिया. इससे उनकी पार्टी तो डूब ही रही है. बल्कि सभी का नुकसान होता है.”
कोर्ट में क्या क्या हुआ?
– राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था.
– राहुल ने कोर्ट में कहा, “मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला. मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं.’ “
– राहुल ने कोर्ट में कहा, “मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला. मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं.’ “
– राहुल गांधी के वकील ने बताया, दो साल की सजा – सुनाई गई. उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई है. वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं.
– सजा सुनाए जाने से पहले राहुल के वकील ने जज अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए. जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की.

फैसले का स्वागत करता हूं- पूर्णेश मोदी
सूरत के विधायक और मोदी के उपनाम पर टिप्पणी को लेकर अदालत में मुकदमा दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने कहा कि हमने राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर अदालत में मामला दायर किया। इस मामले में प्रतिष्ठित कोर्ट ने हमारी शिकायत को स्वीकार कर लिया और आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. मैं इसका स्वागत करता हूं।
हाई कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी
राहुल गांधी को दोषी करार देते ही बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि हम इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे. अगर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं तो हमें हाईकोर्ट से अलग फैसला मिलेगा।
जमानत मिल गई – वकील बाबूभाई मांगूकिया
राहुल गांधी के वकील बाबूभाई मांगूकिया ने कहा कि उन्हें 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है. इसमें लंबी सजा का प्रावधान नहीं है। जमानत मिल गई है। नेशद देसाई और हसमुख देसाई राहुल गांधी के जमानतदार बन गए हैं।
सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी का ट्वीट
सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कोट को उदघृत करते हुए उन्होंने लिखा, “मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन.”