Gujarat

हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले में मिली जमानत

पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले में मिली जमानत

गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात में 2015 के पाटीदार आंदोलन के दौरान हुए दंगों, हिंसा और आगजनी के मामले में भाजपा नेता हार्दिक पटेल को जमानत दे दी। जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा।

मेहसाणा की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था

फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। पटेल ने 2015 के मामले में अग्रिम जमानत से इनकार करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हार्दिक पटेल को शुरू में मेहसाणा की एक निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की थी

उन्होंने अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ताकि वह 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकें। हालांकि, इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आदेश की अपील की, जिसे पिछले साल अप्रैल में दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल को जमानत दे दी है।

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