
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात (Gujarat) के 68 जजों ( judges) के प्रमोशन को अवैध ठहरा दिया है। इनमें जस्टिस हरीश हसमुखभाई वर्मा (Justice Harish Hasmukhbhai Verma) भी शामिल हैं , जिन्होंने मोदी सरनेम केस (Modi surname case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सजा सुनाई था। शीर्ष अदालत ने इन जजों का जिला जज कैडर में प्रमोशन अवैध करार दिया है। जस्टिस वर्मा समेत इन सभी जजों को इनके मूल पद पर वापस भेजने का आदेश दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे।

कुछ दिन पहले ही विभिन्न जिलों में सेवारत न्यायाधीशों को राज्य के कानून विभाग द्वारा स्थानांतरित किया गया था। जिसमें सूरत में राहुल गांधी के मामले की सुनवाई की करने वाले वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को राजकोट में 16वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया था। सूरत मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश हरेश हसमुख वर्मा के साथ गुजरात के कुल 68 जजों की बदली की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस अवैध ठहरा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी जजों को उनके मूल पद पर वापस भेजने का हुक्म सुनाया है।