
अहमदाबाद। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गुजरातियों को ठग कहने के मामले में शुक्रवार को अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई की गई। इस केस के मुख्य साक्षियों में से हाईकोर्ट के वकील कनु पंचाल और कच्छ से लोहाणा समाज के प्रमुख बलवंत ठक्कर समेत 5 साक्षियों का बयान दर्ज किया गया। इस केस में अब तक 10 साक्षियों की जांच की गई है।
आवेदक के एडवोकेट प्रफुल पटेल ने बताया कि कोर्ट ने इस केस में 28 जून की अगली तारीख दी है। इसमें अन्य साक्षियों का भी बयान दर्ज किया जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग की कार्यवाही कर कोर्ट के समक्ष नियम 204 की प्रोसेस अंतर्गत तेजस्वी यादव को समन्स भेजने की मांग की जाएगी। केस के साक्षियों के अनुसार 22 मार्च को तेजस्वी यादव के दिए बयान से उन्हें बहुत ही आघात लगा है।
उनकी भी तेजस्वी के विरुद्ध केस करने की इच्छा थी। वे इस केस में साक्षी के रूप में जुड़े हैं। इस केस में तेजस्वी यादव के विरुद्ध ऐसी सजा होनी चाहिए जिसे राजनीतिज्ञ कुछ भी बोलने से पहले इस मामले से सीख ले सके। अहमदाबाद में रहने वाले हरेश मेहता ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विरुद़्ध आईपीसी की धारा 499, 500 अंतर्गत गुजरातियों को ठग कहने के बदले मेट्रो कोर्ट में शिकायत की थी। इस मामले में पिछली सुनवाई में निजी न्यूज चैनल के साथ से कोर्ट ने वास्तिक वीडियो मंगवाया था।