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CM Kejrival और Sanjay Singh को 7 जून को Ahmedabad Court में हाजिर होने का समन्स

गुजरात यूनिवर्सिटी की फौजदारी मानहानी की शिकायत को लेकर समन्स जारी किया गया


अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(Narendra Modi) की डिग्री मामले में गुजरात युनिवर्सिटी(Gujarat University) की छवि खराब करने के संबंध में मानहानि के केस(Defamation Case) में मंगलवार को अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट(Ahmedabad Metro Court) में सुनवाई हुई। इस केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उनकी पार्टी के संजय सिंह(Sanjay Singh) आरोपित हैं। दोनों को पूर्व में समन्स भेजा गया था, लेकिन दोनों हाजिर नहीं हुए थे, मंगवार को सुनवाई के दौरान एक और समन्स जारी कयिा गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जुर्माने की सजा हो चुकी है, लेकिन अब उनकी मुश्किल फिर से बढ़ती दिखाई देती है। इस बार गुजरात युनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का केस दर्ज कराया है। इसी मामले में सुनवाई में दोनों को आगामी 7 जून को अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए समन्स इश्यू किया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी के वकील अमित नायक ने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले समन्स में अधिक स्पष्टता नहीं थी, इसलिए जज ने दोनों आरोपितों को शिकायत की कॉपी के साथ नए सिरे से समन्स इश्यू करने का आदेश जारी किया है। अब अगली सुनवाई 7 जून को होगी।

यह है मामला
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के विरुद्ध कथित तौर पर कटाक्षपूर्ण और मानहानी करता बयान देने के बदले अहमदाबाद की एक अदालत ने 15 अप्रेल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात यूनिवर्सिटी की फौजदारी मानहानी की शिकायत को लेकर समन्स जारी किया गया था। अहमदाबाद के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवटिया की कोर्ट में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं के विरुद़् समन्य इश्यू करने का आदेश जारी किया।

गुजरात यूनिवर्सिटी की शकायत पीयूष पटेल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत प्रथम द्रष्टया केस होने को लेकर कोर्ट ने केजरीवाल के विरुद्ध समन्स जारी किया था। कोर्ट ने इस केस के शीर्षक में केजरीवाल के नाम में से मुख्यमंत्री शब्द हटाने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह बयान उन्होंने निजी तौर पर दिया था। केजरीवाल और संजय सिंह की यह टिप्पणी तब आई जब गुजरात हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त को आदेश दिया था कि वे गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम नरेन्द्र मोदी की डिग्री के विषय में जानकारी देने के बारे में कहते हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों ने एक प्रेस कांफ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए अपमानजनक बयान दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार गुजरात यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुई उनकी टिप्पिणयां बदनामी करने वाली है और संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है, जिसने लोगों के बीच अपने नाम की स्थापना की है।

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