
सुरत। राहुल गांधी मानहानि मामले में आज अहम फैसला आया है। सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी द्वारा मोदी के उपनाम को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी और उनका संसदीय पद भी रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कोर्ट से सजा टालने की अपील की थी। राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक लगेगी या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आरपी मोगेरा ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को उपस्थित नहीं होने की अनुमति दी है।

सजा पर रोक लगाने की अपील पर सुनवाई से पहले अभियोजन पक्ष की ओर से क्रॉस अपील दायर की गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गईं। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 20 तारीख को फैसला सुनाया।
राहुल गांधी नहीं रहेंगे मौजूद
मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की दिल्ली की कानूनी टीम इसमें लगी हुई है। साथ ही केंद्रीय नेताओं से लेकर राज्य के नेता भी मौजूद रहे। लेकिन आज जब फैसला सुनाया जाएगा तो ना तो राहुल और ना ही दिल्ली का कोई कानूनी दल या क्षेत्र का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं होगा। जो भी फैसला आएगा राहुल गांधी के सूरत के वकील ही उस दौरान मौजूद रहेंगे।