गुजरात HC का बड़ा फैसला, सूरत की मनोदिव्यांग बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी
पीड़िता के परिजनों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया

सूरत/अहमदाबाद। सूरत में 23 साल की मनोदिव्यांग बलात्कार पीड़िता को गुजरात उच्च न्यायालय ने गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। युवती को 26 सप्ताह का गर्भ है। पीड़िता के परिवारजनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गर्भपात की मंजूरी मांगी थी। याचिका में बताया गया था कि पीड़िता मनोदिव्यांग है, साथ ही पीड़िता के पिता की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसकी वजह से पीड़िता या उसके परिवार के लोग बालक की जवाबदारी नहीं ले सकते हैं।

पीड़िता के परिजनों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने पीड़िता के गर्भपात की मंजूरी दी है। मामले में मेडिकल जांच के बाद उच्च न्यायालय ने गर्भपात की मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के साथ उसके पिता के मित्र पर बलात्कार का आरोप है। हाल में आरोपित जेल में बंद है। 26 सप्ताह के गर्भपात का यह गुजरात उच्च न्यायालय का पहला निर्णय है।