राहुल गांधी के बाद मानहानि मामले में तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ी, 8 मई को मेट्रो कोर्ट में होगी सुनवाई
तेजस्वी यादव के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मेट्रो कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया

बिहार।‘दो गुजराती ठग है’ कहने पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मेट्रो कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। जिसमें कोर्ट ने परिवाद दायर कर परिवादी के सत्यापन के लिए आज सुनवाई की। फिर कोर्ट ने मेट्रो कोर्ट में फरियादी का बयान लिया। इसके अलावा फरियादी ने जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ सीडी व पेन ड्राइव के सबूत कोर्ट को दिए। लिहाजा 8 मई को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी।राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

किसने दर्ज करवाई तेजस्वी के खिलाफ शिकायत
तेजस्वी यादव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में इस आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है।सामाजिक कार्यकर्ता और अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अपराध निरोधक परिषद के मानद उपाध्यक्ष हरेश मेहता ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दर्ज कराई है.तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कहा, जिसके लिए मानहानि का केस दर्ज किया गया।

शिकायत के साथ न्यूज चैनल की फुटेज भी लगाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। कुछ समय पहले उन्होंने मीडिया के सामने एक बयान दिया था कि ‘जोभी दो ठग है, जो ठग है ठग को अनुमति जो है, आज देश की हालत में देखा जाए तो सर्फ़ गुजराती ही ठग हो सकते हैं, हो सके ठग को माफ़ किया जाएगा। एल.आई.सी का रुपया, बैंक का रुपया दे दो फिर वो लोग लेके भाग जाएंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा’।